दिल्ली में बुआ के घर शिक्षा ग्रहण कर रही नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने की माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज
ब्यूरो रिपोर्ट तबरेज़ खान
बदायूँ:-सहसवान थाना जरीफनगर में ग्राम हसनपुर टप्पा वैश्य निवासी एक व्यक्ति ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जनपद बदायूं के न्यायालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया की उसकी पुत्री दिल्ली में अपनी बुआ के घर शिक्षा ग्रहण कर रही थी कुछ दिन पूर्व वह मंदिर पर पूजा करने गई थी जहां से वह वापस नहीं आई उसकी रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के लिए संबंधित थाना क्षेत्र में प्रार्थना पत्र दिए परंतु पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की पीड़ित ने माननीय न्यायालय से आरोपी के विरुद्ध नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के साथ ही किसी बड़े हादसे की भी संभावना व्यक्त करते हुए नामजद रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की मांग की जिस पर माननीय न्यायाधीश में थाना जरीफनगर पुलिस को मामले की धारा 364 366 में नामजद रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए पुलिस ने नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोपी बबलू पुत्र जवाहर निवासी ग्राम बडेरा थाना बरसाना जनपद मथुरा के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करते हुए मामले की जांच प्रारंभ कर दी है I